29 February ke Bad se Paytm Band RBI ne Diya suchana

29 February ke Bad se Paytm Band RBI ne Diya suchana

29 February ke Bad se Paytm Band RBI ne Diya suchana Action against Paytm Payments Bank Ltd under Section 35A of the Banking Regulation Act, 1949 29 February ke Bad se Paytm Band RBI ne Diya suchana

11 मार्च, 2022 की प्रेस विज्ञप्ति में , भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (Paytm Payments Bank Limited (PPBL) पीपीबीएल या बैंक) को नए ग्राहकों को शामिल करने से रोकने का निर्देश दिया था। तत्काल प्रभाव।

2. व्यापक सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट और बाहरी ऑडिटरों की बाद की अनुपालन सत्यापन रिपोर्ट ने बैंक में लगातार गैर-अनुपालन और निरंतर सामग्री पर्यवेक्षी चिंताओं का खुलासा किया, जिससे आगे की पर्यवेक्षी कार्रवाई की आवश्यकता हुई।

3. तदनुसार, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत अपनी शक्तियों और उस संबंध में इसे सक्षम करने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक ने आज पीपीबीएल को निम्नानुसार निर्देशित किया है: